विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन*
*विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन*
पाली 21 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित की गई थी, जिसके अन्तर्गत 04 नवम्बर 2025 से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण के उपरान्त 16 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था जिसमें पाली जिलेे में कुल मतदाताओं की संख्या 13 लाख 87 हजार 523 थी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये गये। इस अवधि में पाली जिले में 33 हजार 466 फॉर्म-6, 5 हजार 320 फॉर्म-7 तथा 11 हजार 210 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की गई और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा की गईं। यह सूचियाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की बेवसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होने जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि पूर्व में प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसम्बर 2025 से 19 जनवरी 2026 में प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर शनिवार को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया गया। इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 13 लाख 87 हजार 523 मतदाताओं में 1.99 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 15 हजार 156 है, जिनमें पुरूष 7 लाख 39 हजार 598, महिला 6 लाख 75 हजार 530 तथा ट्रांसजेण्डर 28 है।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची -2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई। यह सूचियाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की बेवसाइट https://election.rajasthan.gov.in तथा https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है तथा कोई भी मतदाता इस सूची मे अपना नाम ऑनलाइन EPIC सर्च के माध्यम से देख सकता है, इस बाबत भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया जो सतत जारी है इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6 मय घोषणापत्र (अनुलग्न-IV), 7 एवं 8 ECINet App/Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है। इस बाबत भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम प्रकाषन दिनांक से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
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