घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक दुरुपयोग पर कार्यवाही

घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक दुरुपयोग पर कार्यवाही

*घरेलू गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक दुरुपयोग पर कार्यवाही*

पाली फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध संचालित प्रतिष्ठानों दुकानों एवं गोदामों पर सतत कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार द्वारा गठित जांच दल ने 19 फरवरी को जिले में 10 प्रतिष्ठानों एवं दुकानों की जांच की। जांच के दौरान जगदम्बा टी स्टॉल एवं मेहंदी सेंटर मोड भटटा सोजत सिटी में अवैध रिफिलिंग पाई गई, जिस पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक गैस भरने की नली जब्त की गई।

इसके अतिरिक्त जम्मू पंजाब होटल सांडिया तहसील सोजत में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग पाए जाने पर कुल 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 1 भट्टी जब्त की गई। दोषियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जिला रसद अधिकारी कमल कुमार पंवार ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध संचालित प्रतिष्ठानों दुकानों गोदामों एवं गैस एजेंसियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। संयुक्त जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्र सिंह आशिया एवं प्रवर्तन निरीक्षक भरत कुमार भी उपस्थित रहे।