अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर में दी वरिष्ठ नागरिकों को कानुनी जानकारी
अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर में दी वरिष्ठ नागरिकों को कानुनी जानकारी
THE BHASWAR TIMEE NEWS
वरिष्ठ नागरिक समाज की अनमोल धरोहर
सोजत सिटी. अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके जिला विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति सोजत एवं पेंशनर समाज सोजत के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन गुरूवार को स्थानीय पेंशनर समाज भवन में किया गया।
शिविर में पेंशनर समाज अध्यक्ष लालचंद मोयल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अनमोल धरोहर है, जिनसे युवा पीढी को वर्षो की तपस्या से मिलने वाला ज्ञान अपनी बात बुजुर्गो से साझा करने मात्र से आसानी से मिल जाता है। मोयल ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बुजुर्गो के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए १ अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता अशोक गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान व उनके जीवन की सुरक्षा समाज का दायित्व है। पैनल अधिवक्ता गहलोत ने शिविर में वृद्धजनों, वरिष्ठ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और विभिन्न कानूनों की सरल भाषा में जानकारी देते हुए विधिक सेवा समिति द्वारा मिलने वाली मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रणाली के बारे में बताया। पैनल अधिवक्ता गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों के विशेष कानूनी अधिकारो तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर मेें पेंशनर समाज के रामस्वरूप भटनागर ने वृद्धजनों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विधिक जागरूकता शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरदास पुरूषवाणी ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, हकदारी कानुनों के बारे में जानकारी दी। पीएलवी सांवलप्रभात व्यास ने नालसा के लीगल एड हेल्पलाइन नंबर १५१०० के बारे में जानकारी दी।
ये थे मौजूद : जागरूकता शिविर में रविन्द्र भटनागर, सत्तुसिंह भाटी, अब्दुल समद राही, नवनीत रॉय रूचिर, अशोक सेन,डॉ. रशीद गौरी, शंकरलाल पारीख, चेतन व्यास, जुगलकिशोर दवे, लक्ष्मण पालिडया, शिवलाल जोशी, महेन्द्र माथुर, मो. यासीन सहित कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे।
शिविर में ये दी जानकारी : विधिक जागरूकता शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, विभिन्न कानूनों की सरल भाषा में जानकारी दी गई, साथ ही नि:शुल्क विधिक सहायता प्रणाली से अवगत कराया गया। आपसी सहमति या लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित समाधान के उपायों के बारे में बताया गया। वही वरिष्ठ नागरिकों के विशेष कानूनी अधिकार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 कानुन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण का अधिकार, ट्रिब्यूनल द्वारा तय होने वाला मासिक भत्ता, संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करना, परिजनों द्वारा परित्याग पर सजाएवं सरकार द्वारा स्थापित वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी दी गई।
संलग्र फोटो १ - सोजत। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बोलते पैनल अधिवक्ता।
संलग्र फोटो २ - सोजत। अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में भाग लेते वरिष्ठ नागरिक।