प्रदेश भर में 15 फरवरी से शुद्व आहार- मिलावट पर वार अभियान  का हुआ आगाज

प्रदेश भर में 15 फरवरी से शुद्व आहार- मिलावट पर वार अभियान  का हुआ आगाज
Photo the bhaswar times (dk@pali)

प्रदेश भर में 15 फरवरी से शुद्व आहार- मिलावट पर वार अभियान  का हुआ आगाज

(मिलावट की शिकायत करे इस नम्बर 9462819999 पर )

पाली(dk@pali)आमजन को शुद्व व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये जिले सहित प्रदेश भर में 15 फरवरी से शुद्व आहार- मिलावट पर वार अभियान प्रारंभ किया गया है, जो कि निरंतर चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉ इंदरसिंह राठौड़ ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम द्वारा गुरुवार को रानी कस्बे में 5 नमूनों के सैंपल लेकर जाँच के लिए जोधपुर लैब भिजवाए गए। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने रानी में ही कार्रवाई के दौरान 65 किलोग्राम एक्सपायरी डेट का घी, मावा व नमकीन नष्ट करवाया गया। राठौड़ ने बताया कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत आमजन को शुद्व खाद्य पदार्थों व मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए फ्लैक्स, बैनर, साइनबोर्ड, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, पेम्पलेट्स, ऑनलाइन संदेश प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आमजन को स्वस्थ एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ एवं अन्न यानि कि मोटा अनाज मिलेट की उपयोगिता हेतु जागरूक करना व चल खाद्य प्रयोगशाला एमएफटीएल के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाना एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को मौके पर खाद्य अनु़ज्ञापत्र, रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए शिविर आयोजित करवाए जाऐंगे। खाद्य कारोबारियों को स्वच्छ व स्वस्थ्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फाॅस्टेक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ईट राइट इनिशिएटिव के तहत निर्धारित 40 मानकों के आधार पर खाद्य पदार्थ बेचने एवं खाने के विभिन्न स्थानों जैसे कि स्कूलों को ईट राइट स्कूल, परिसरों को ईट राइट परिसर, धार्मिक स्थानों को ईट राइट प्लेस आफ वर्शिप, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। इसें साथ ही क्लीन स्ट्रीट फूड हब का चयनीकरण का प्रमाणित करवाया जाएगा।

 मिलावटखोेरों के विरूद्व की जाएगी सख्त कार्यवाही

अभियान के अंतर्गत मिलावटखोेरों के विरूद्व खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत नियमित रूप से कार्यवाही, निरीक्षण, नमूनीकरण, सर्विलेंस, जब्ती, नष्टीकरण का कार्य किया जाएगा। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से खाद्य नमूनों की समयबद्व जांच करवा कर रिपोर्टिंग की जाएगी जांच में अमानक पाये गए खाद्य पदार्थ व्यापारियों के विरूद्व समयबद्व व सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर शीघ्र निस्तारण कर सजा दिलवाई जाएगी। मिलावटी खाद्य तेल, घी, दूध व दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों मावा, पनीर, मिलावटी मसाले व अन्य खाद्य सामग्री पेय पदार्थ, आटा, बेसन तथा खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम हेतु पुलिस के साथ विशेष अभियान संचालित कर नियमानुसार मिलावटखोरों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मिलावट करने वालो की खेर नहीअब शिकायत कर सकते हैं इस नंबर व्हाट्स एप नंबर 9462819999