अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4 को

अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4 को

अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4 नवम्बर को

 पुष्कर / अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4 नवम्बर को होंगे.

 भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समान संस्था पुष्कर के संरक्षक विशेष आजीवन एंव आजीवन सदस्यों संस्था के तीन वर्षी 2025-2028 में मतदान कर सकेंगे संस्था ने शान्तिलाल ओझा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया हैं 

नामांकन प्रपत्र एक नवम्बर को सांय 4:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक एवं दो नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक धरोहर राशि रु. 5000/- मात्र प्रत्याशी प्रस्तावक एवं अनुमोदक को स्वंय उपस्थित होकर चुनाव अधिकारी के सामने हस्ताक्षर कर जमा करवाने होगें।

नामांकन प्रपत्र की जांच कर सही नामांकन पाये जाने वाले प्रत्याशियों की सूची 2 नवम्बर को सांय 8:00 बजे कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी प्रत्याशी अपना नाम 3 नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 2:00 बजे तक वापस ले सकेंगे। प्रत्याशी मतदाता सूचियों को प्रति सेट में 500/- अक्षरे जमा करवाकर प्राप्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की फाईनल सूची 3 नवम्बर को सांय 4:00 बजे सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जागेगी। एक से अधिक प्रत्याशी होने पर मतदान 4 नवम्बर को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मतपत्रों द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा मतपत्रो की गिनती प्रत्याशी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतीनिधि के सामने होगी

चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उसी दिन विजित प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर आम सभा में जीते हुए प्रत्याशी की घोषणा कर शपथ दिलवाई जाएगी

प्रत्याशियों को फोटो युक्त पहचान पत्र नामांकन प्रपत्र जमा करवाते समय चुनाव अधिकारी को दिखाना आवश्य होगा। मतदाताओं को भी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।

मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारने का चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा। किसी प्रकार के विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय सभी व संस्था के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु समय-समय की आमसभाओं द्वारा पारित नियमों / उपनिगमों व समाज के संविधान के अनुसार होंगे।

अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जन्मजात श्रीमाली ब्राह्मण होना चाहिये। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की आयु 30 अक्टूम्बर को 50 वर्ष होनी चाहिये।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सदस्यता का पांच वर्ष पूर्ण होना चाहिये। एक सदस्य को एक बार मतदान का अधिकार रहेगा 

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ से न्यूनतम 10वीं पास या इसके समतुल्य होना चाहिये जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति चुनाव अधिकारी द्वारा जांच के बाद लौटा दी जायेगी। अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भारत वर्ष के किसी न्यायालय एवं सजायाफ्ता नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर संस्था का किसी प्रकार की बकाया राशी न होने का प्रमाण पत्र संस्था के कोषाध्यक्ष से प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा प्रत्याशी को फोटो युक्त पहचान पत्र की फोटो कॉपी नामांकन प्रपत्र के साथ लगानी होगी तथा मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को आयु प्रमाण पत्र की फोटो-प्रति के साथ मूल प्रति नामांकन प्रपत्र के साथ लगानी अनिवार्य होगी। चुनाव

अधिकारी द्वारा जांच के बाद लौटा दी जायेगी। प्रत्याशी दो प्रस्तावक दो अनुमोदक को संस्था की सदस्य संख्या प्रपत्र पर अंकित करना आवश्यक होगा। नये बनने वाले संस्था के सदस्यों को इस चुनाव की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चुनाव अधिसूचना प्रसारित होने के पश्चचात की व्यवस्था से सम्बन्धित तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों एवं आवश्यक कार्यों के अलावा कार्यकारिणी किसी प्रकार का नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकेगी।