पुनः खुले भगवान श्री विश्वकर्मा  के मंदिर व भवन

पुनः खुले भगवान श्री विश्वकर्मा  के मंदिर व भवन

पुनः खुले भगवान श्री विश्वकर्मा  के मंदिर व भवन

पाली 21 अगस्त। श्री विश्वकर्मा जांगिड समाज सेवा समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव मतदान प्रणाली से 10 मार्च को सम्पन्न हुए, मतगणना पश्चात् रामचन्द्र पिडवा को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद के अधिकारो का उपयोग करते हुए कार्यकारिणी का गठन कर सहकारिता विभाग, पाली मे 11 मार्च 2026 कार्यकारिणी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर 19 मार्च को अनुमोदन किया गया।

निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्ध प्रार्थीगणः  मोहनराम,  अमरचंद शर्मा,  ओमप्रकाश जांगिड द्वारा जिला न्यायालय, पाली में प्रस्तुत दीवानी विविध प्रकरण संख्या 97/2026 मे मे दिनांक 29 मई 2026 को पारित आदेश की पालना मे श्री विश्वकर्मा जांगिड समाज सेवा समिति, पाली की श्री विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर, वीर दुर्गादास नगर मंदिर, कार्यालय सम्पत्तियों, छात्रावास व अपना विजय नगर स्थित समाज भवन, बैंक खाते, कार्यवाही रजिस्टर, चैक बुक आदि 24 जून 2026 को  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली को सुपुर्द किये गए। भगवान श्री विश्वकर्मा  की आरती, भोग, अखण्ड ज्योत की निरन्तरता को बनाए रखने हेतु पुजारी जी को अधिकृत करवाया गया, किन्तु छात्रो को छात्रावास खाली करना पडा।

निर्वाचित अध्यक्ष पिडवा द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा के मंदिरो को पुनः जांगिड समाजबन्धुओं हेतु खुलवाने हेतु माननीय जिला न्यायालय, पाली के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल मिस्लेनियस अपील संख्या 2032/2026 प्रस्तुत की गई। इस अपील के विरूद्ध  मोहनराम,  अमरचद शर्मा, ओमप्रकाश जांगिड माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एस.बी. सिविल मिस्लेनियस अपील संख्या 2506/2026 प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उक्त दोनो प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 18 अगस्त .2026 को आदेश पारित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष की एस.बी. सिविल मिस्लेनियत्त अपील संख्या 2032/2026 को मन्जूर करते हुए दीवानी विधि प्रकरण संख्या 97/2026 मे माननीय जिला न्यायालय, पाली द्वारा  29मई 2026 को पारित आदेश को उस तक रद्द किया गया जिसमें  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली को श्री विश्वकर्मा जांगिड समाज सेवा समिति, पाली को कामकाज संभालने और उसका प्रशासन करने का निर्देश दिया गया था और साथ ही प्रॉपर्टी, अकाउण्ट्स, रिकार्ड्स और अन्य दस्तावेज सौपने का आदेश दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल मिस्लेनियस अपील संख्या 2506/2026 को खारिज किया गया एव श्री विश्वकर्मा जांगिड समाज सेवा समिति, पाली का मैनेजमेंट और कामकाज नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामचन्द्र पिडवा के पास ही रखने हेतु आदेशित किया गया, जो मुख्य मुकदमें के अन्तिम नतीजे पर निर्भर करेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना मे श्रीमान् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा 21 अगस्त 2026 को कार्यभार पुनः सुपुर्द किया गया। भगवान श्री विश्वकर्मा  के दोनो मंदिर व समाज भवन खुलने से जांगिड समाजबन्धुओं में खुशी का माहौल है, वे अपने आराध्य देव के प्रतिदिन दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।