वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजना

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजना

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजना

The bhaswar times 

द भास्वर टाईम्स समाचार वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु दिनांक 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देशव्यापी सतत अभियान

भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक एक त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना और पात्र नागरिकों को इन योजनाओं से जोड़ना है।

अभियान के प्रमुख घटकों में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत वर्तमान निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन (Re-KYC), जिन व्यक्तियों के अभी तक बैंक खाते नहीं है, उनके नए बैंक खाते खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), और अटल पेंशन योजना (APY), में नामांकन को प्रोत्साहन देना शामिल है।

इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बार विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से शनिवार को होंगे। इन शिविरों का आयोजन जिलाधिकारियों के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), के समन्वय से किया जाएगा, जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC), से समन्वय कर विस्तृत शिविर कार्यक्रम तैयार करें तथा इन शिविरों के सफल आयोजन हेतु आवश्यक स्थान, आधारभूत सुविधाएं और मानव संसाधन उपलब्ध कराएं जाएँ।

 जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस महत्त्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और बैंकिंग व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं तथा अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, बैंक शाखा या जिला अग्रणी बैंक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जिला कलक्टर पाली ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति सदस्य को निर्देशित किया कि उक्त शिविरों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करे जिससे आम नागरिको में जागरुता बढे। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), शिविर आयोजन के संबंध स्थान के निर्धारण एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने  निर्देश दियें।