पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकायों की मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने एवं विलोपित करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित*
पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकायों की मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने एवं विलोपित करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित*
जोधपुर, 4 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगर निकायों की मतदाता सूचियों की द्वितीय पूरक सूचियां तैयार की जा रही हैं।
पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-1 तथा नाम विलोपित करवाने के लिए प्रपत्र-2 में आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार नगर निकायों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-3 तथा नाम विलोपित करवाने के लिए प्रपत्र-5 में आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम), जोधपुर श्री जवाहर चौधरी ने बताया कि नाम जुड़वाने तथा विलोपित करवाने के लिए आवेदन लोक सूचना जारी होने की तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
मतदाताअपनानामऑनलाइनपोर्टल sec.rajasthan.gov.in पर भी सर्च कर सकते हैं।
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