लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस सभा रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकेगा  चौहान

लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस सभा रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकेगा  चौहान
सोजत उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान

लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकेगा  चौहान

द भास्वर टाईम्स समाचार पत्र न्यूज नेटवर्क


सोजत । लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 जारी कर निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है। इसमें कई कार्यों पर पाबंदी रहेगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के मताधिकार उपयोग कर सकेंगे। निषेधाज्ञा में कोई भी व्यक्ति जिले की राजस्व सीमा के भीतर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बंदूक, एमएल गन आदि, हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो) व लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं निकल सकेगे । होली के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाये तथा 

साम्प्रदायिक सद्भभावना ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाए । किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण व उद्बोधन नहीं होगा। पेम्प्लेट, पोस्टर चुनाव सामग्री नहीं छपवाई जाएगी और छापी भी नहीं जाएगी। ऑडियो, वीडियो कैसेट से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था 5 मई तक प्रभावी रहेगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकता ।
होली मेले पर निकाली जाने वाली गैर के लिये भी अनुमति लेनी होगी । यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।