37 किलो सिंगल यूज प्लस्टिक जब्ती, ₹12,800 का जुर्माना*

37 किलो  सिंगल यूज प्लस्टिक जब्ती, ₹12,800 का जुर्माना*

*पाली में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान जारी, 37 किलो जब्ती ₹12,800 का जुर्माना*

पाली 17 अप्रैल। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी के निर्देशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज के आदेश पर पाली शहर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी है।

नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही की गई। स्वास्थ्य निरीक्षक कानाराम रल ने बापू नगर नहर चौराहा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 22 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त कर ₹7000 का जुर्माना लगाया।

इसी प्रकार स्वास्थ्य निरीक्षक गोपाल आदिवाल द्वारा मुस्लिम मुसाफिर खाना एवं नेहरू पार्क, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 15 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त कर ₹5800 का जुर्माना वसूला गया।

अभियान के तहत कुल 37 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त कर ₹12,800 का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए भविष्य में इसका उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

*जनहित में अपील*

नगर निगम पाली ने आमजन एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे डिस्पोजेबल आइटम्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कप, ग्लास आदि का उपयोग न करें। सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के बाहर ढक्कनदार डस्टबीन अनिवार्य रूप से रखें तथा कचरा केवल नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी में ही डालें।

यदि किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबीन नहीं पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

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