एम्स तिराहा से नहर चौराहा तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित*
*एम्स तिराहा से नहर चौराहा तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित*
*- लोकहित में आदेश जारी; आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं को छूट*
जोधपुर। एम्स अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम जनसुरक्षा तथा यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर आयुक्तालय शाहीन सी ने अधिसूचना जारी की है। राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 8.1(II) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एम्स तिराहा बासनी से नहर चौराहा तक आने-जाने वाली सड़क पर प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है जिससे अस्पताल क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और दुर्घटनाओं की संभावनाएं न्यूनतम हो।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी किन्तु इस प्रतिबंध से भारतीय सेना तथा अर्द्धसैनिक बल पुलिस राज्य और भारत सरकार के वाहन स्कूल बसें जनसंपर्क एवं चिकित्सा विभाग से संबद्ध आपातकालीन सेवाओं (ऑक्सीजन आपूर्ति सहित) में लगे वाहनों को पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
शहीन सी ने अवगत कराया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।