पटाखों की बिक्री लेकर पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश       

पटाखों की बिक्री लेकर पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश       

पटाखों की बिक्री लेकर पुलिस आयुक्त ने दिए निर्देश                                                                                                       जोधपुर/ शहर में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने निर्देश जारी किए है।     

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने कहा कि सभी स्थाई और अस्थाई दुकानों को लाइसेंस गहन जांच और मौके पर रिपोर्ट के बाद ही जारी किए गए हैं। सभी लाइसेंसधारियों और दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि पटाखों की बिक्री और भंडारण सुरक्षित तरीके से हो ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।उन्होंने निर्देश दिए कि दुकानदार दुकान में 100 किलोग्राम से ज्यादा आतिशबाजी या 500 किलोग्राम ग्रीन आतिशबाजी नहीं रख सकेगा।दुकान के आगे कोई अस्थाई ढांचा शैड न बने, दुकान साइट प्लान के अनुसार ही हो।बरामदे, फुटपाथ और सड़क पर दुकान फैलाने की अनुमति नहीं है।दुकान में किसी भी प्रकार का बिजली का तार या रोशनी काम में नहीं ली जाएगी।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकान सामने आतिशबाजी के खाली अथवा भरे बक्से नहीं रखे जाएंगे। रंगीन/सितारा माचिस, रोल/डॉट कैप्स जैसी क्लोरेट युक्त आतिशबाजी अन्य वस्तुओं से अलग एक पार्टीशन स्थान पर रखनी होगी। केवल उसी आतिशबाजी का विक्रय करें, जिसमें निर्माता का नाम, फायरिंग और अन्य विवरण लगा हुआ हो। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना पेरेंट्स के आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित है।दुकान में खुली आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए न रखें, ग्राहकों की भीड़ एकत्रित न होने दें। दुकान के इमरजेंसी निकास पूर्ण खुलने योग्य हों और वहां रास्ते में कोई बाधा न हो।

धूम्रपान, लैम्प, मोमबत्ती और अन्य आग के साधनों का उपयोग बिल्कुल वर्जित है।

उन्होंने कहा कि सभी सेल्समैन व कर्मचारी आतिशबाजी सुरक्षा व नुकसान की ट्रेनिंग लें।

पर्याप्त अग्निशमन यंत्र व बालू मिट्टी की बाल्टियां रखें, सभी को उनके प्रयोग व सहयोग प्रशिक्षण दें।फिक्स्ड नॉइज स्टैंडर्ड व समय निर्धारण सिर्फ तय मानक से ज्यादा शोर वाली आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग पूर्ण निषिद्ध रहेगा।पटाखे केवल शाम 8 से 10 बजे के बीच छोड़े जाएंगे।

पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारक विक्रेताओं ही हो तथा लड़ियों का विक्रय प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि स्थाई व अस्थाई दुकानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा विस्फोटक नियम की हर शर्त पालन अनिवार्य रूप से की जाए,दुकानें एक-दूसरे के सामने न हों, शैड तीन मीटर व सुरक्षा स्थान से पचास मीटर दूरी पर बनें।दुकान में विशुद्ध बिजली की फिटिंग दीवार या छत पर रहे, स्विच दीवार पर मजबूती से फिट हों।

उन्होंने ने कहा कि अवैध आतिशबाजी कारोबारियों पर कानूनी कार्यवाही होगी और कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यालय को भेजी जाएगी।

आयुक्त ने दुकानदारों व आमजन से अपील की है कि नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके। आदेश की अवहेलना पर अनुज्ञापत्र रद्द व कड़ी सजा का प्रावधान है। सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी