ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह तीन हजार किमी बस चलाने
ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह तीन हजार किमी बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन
जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नई कार्य नीति जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी चालक या परिचालक को हर माह न्यूनतम तीन हजार किलोमीटर बस संचालन करना अनिवार्य होगा। तय दूरी पूरी करने पर ही उन्हें पूर्ण वेतन और भत्ते मिल सकेंगे।
रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य संचालन व्यवस्था में सुधार लाना और बस सेवाओं की नियमितता सुनिश्चित करना है। कई डिपो में बसों के कम संचालन और कर्मचारियों की अनियमितता की शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यदि कोई चालक या परिचालक 3000 किलोमीटर से कम दूरी तय करता है तो उसका वेतन अनुपातिक रूप से कट किया जाएगा। आदेश जल्द ही सभी डिपो प्रबंधकों को भेजे जा रहे हैं और अगले माह से लागू होने की संभावनाहै।