वस्तु अधिनियम के तहत 16हजार 500की पेनल्टी लगाई
खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत 16हजार 500की पेनल्टी लगाई पाली /जिले के बाली उपखण्ड के फालना में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सुखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादी की रोकथाम के लिए दुकानों पर अभियान के तहत कार्यवाही की।
अभियान के तहत गठित संयुक्त जांच दल प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार, जितेन्द्रसिंह आशिया एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णुदत्त जोशी द्वारा जिले के फालना स्थित कुल 4 प्रतिष्ठानों क्रमशः सनराईज स्टोर, रामगोपाल ट्रेडिंग कम्पनी, मिष्ठान भण्डार एवं चौधरी भगाजी लालाजी पर बाट माप सत्यापन, डिस्प्ले प्रदर्शित नहीं होने, पैकिंग आईटम पर आवश्यक सूचना का अंकन नहीं होने के कारण कुल 16हजार 500/- रूपये की पेनेल्टी लगायी गयी।
उन्होंने बताया कि व्यवसाई अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डिस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करे, बाट माप का नियमानुसार सत्यापन करावे, सत्यापन प्रमाण पत्र का डिस्प्ले अंकित करे, डिब्बा बन्द वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक सूचना का अंकन करे तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करे। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाएगी तो उनके विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जिले के समस्त उपभोक्ताओं से अपील की गईं कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवे। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमितता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 72300860 पर भी दर्ज करवा सकते हैं।