चेक अनादरण प्रकरण में प्रसंज्ञान आदेश किया निरस्त उच्च न्यायालय का आदेश

चेक अनादरण प्रकरण में प्रसंज्ञान आदेश किया निरस्त उच्च न्यायालय का आदेश
द भास्वर टाईम्स समाचार पत्र (NewsNetwork)
सोजत/सोजत में एक चेक अनादरण के मामलें में न्यायालय द्वारा मुलजिम के विरूद्व धारा 138 एनआई एक्ट में प्रसंज्ञान लिया। जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया।
यह है मामला
फर्म प्रकाश लाइम स्टोन के प्रोपराइटर प्रकाशचंद माली ने दरियाव इंडस्ट्रीज के भागीदार राजेश सांखला के विरूद्व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत के न्यायालय में चेक अनादरण का परिवाद पेश किया। जिस पर न्यायालय ने मुलजिम राजेश सांखला के विरूद्ध धारा 138 एनआई एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर मुलजिम को तलब किया। मुलजिम ने प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय सोजत के समक्ष निगरानी पेश की जिसको माननीय न्यायालय ने बाद सुनवाई खारीच कर दिया। मुलजिम दोनो व्यथित आदेशो के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी क्रिमिनल मिसनेनियस पिटिसन पेश कर मुलजिम को प्रेषित नोटिस की प्रक्रिया में गंभीर कानुनी मुददा उठाया। बाद सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने दोनो अधिनस्थ न्यायालय के आदेश खारीच कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया। दोनो अधिनस्थ न्यायालय मे मुलजिम की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजेंद्र सोनी ने की।