पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी
पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी
जोधपुर,12 जून। पुलिस उपयुक्त मुख्यालय एवं यातायात शहीन सी ने पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति को बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह, बारात एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा तथा पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार सक्षम प्राधिकारी स्थिति की समग्र समीक्षा कर यथा आवश्यक शर्तों को अधिरोपित करते हुए इस प्रकार रैली, जुलूस, प्रदर्शन सभा इत्यादि की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी अनुमति के साथ अधिरोपित शर्तों की अक्षरशः पालना करना आयोजकों एवं प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा तथा कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube आदि के माध्यम से कोई भी भ्रामक, भडकाऊ मैसेज नहीं डालेगा, ना ही आगे फारवर्ड करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलायेगा एवं ना ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा।
पुलिस उपयुक्त मुख्यालय एवं यातायात में बताया कि यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था उक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपबंधित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 14 जून 2026 से 12 अगस्त, 2026 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।
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