अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4नवम्बर को
अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4नवम्बर को
चुनाव की अधिसूचना जारी हो गईं अजमेर / अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था के चुनाव 4नवम्बर को होंगे.
चुनाव की अधिसूचना जारी हो गईं हैँ. भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समान संस्था पुष्कर के संरक्षक विशेष आजीवन, एंव आजीवन सदस्यों संस्था के तीन वर्षीय आम चुनाव 2025-2028 में मतदान कर सकेंगे संस्था ने शान्तिलाल ओझा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया हैँ. कार्तिक शुक्ल चौदस, मंगलवार संवत् 2082 को संस्था चुनाव के लिए मतदान सूचियों का प्रकाशन मंगलवार, 14 अक्टूबर तक हो जायेगा तथा संस्था के मुख्यालय पर मतदाता सूची, सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं आपत्तियों का निराकरण शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर तक भेज सकेंगे तथा हार्ड प्रति मोबाईल पर तथा डाक द्वारा संस्था के मुख्यालय महालक्ष्मी मन्दिर, बड़ी बस्ती, पुष्कर अजमेर (राज) पर भेजनी आवश्यक रहेगी।
अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन सोमवार, 20 अक्टूबर को किया जागेगा। जो समाज की वेब साईड व्ब्ल्यू.श्रीमाली.आर्ग पर भी देख सकते है।
. अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रपत्र दिनांक एक नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक तथा 2नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक रु. 200/- मात्र जमा करवा कर संस्था के मुख्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
नामांकन प्रपत्र एक नवम्बर को सांय 4:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक एवं दो नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक धरोहर राशी रु. 5000/-अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक को स्वंय उपस्थित होकर चुनाव अधिकारी के सामने हस्ताक्षर कर जमा करवाने होगें।
नामांकन प्रपत्र की जांच कर सही नामांकन पाये जाने वाले प्रत्याशियों की सूची 2 नवम्बर को सांय 8:00 बजे कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना नाम द 3नवम्बर को प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 2:00 बजे तक वापस ले सकेंगे। प्रत्याशी मतदाता सूचियों को प्रति सेट में 500/- अक्षरे रुपये पांच सो जमा करवाकर प्राप्त कर सकेंगे।
अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की फाईनल सूची 3 नवम्बर को सांय 4:00 बजे सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जागेगी। एक से अधिक प्रत्याशी होने पर मतदान 4नवम्बर को प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मतपत्रों द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा मतपत्रो की गिनती प्रत्याशी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतीनिधि के सामने दिनांक 4नवम्बर को ही चुनाव पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ करवाई जाकर उसी दिन विजित प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर आम सभा में जीते हुए प्रत्याशी की घोषणा कर शपथ दिलवाई जायेगी।
प्रत्याशियों को फोटो युक्त पहचान पत्र, नामांकन प्रपत्र जमा करवाते समय चुनाव अधिकारी को दिखाना आवश्य होगा। मतदाताओं से निवेदन है कि मतदान के समय फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा।
मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारने का चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा।. किसी प्रकार के विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय सभी को मान्य होगा।संस्था के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु समय-समय की आमसभाओं द्वारा पारित नियमों / उपनिगमों व समाज के संविधान के अनुसार होंगे।
अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जन्मजात श्रीमाली ब्राह्मण होना चाहिये। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की आयु 30अक्टूम्बर को 50 वर्ष होनी चाहिये।
अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सदस्यता का पांच वर्ष पूर्ण होना चाहिये। एक (व्यक्ति) सदस्य को एक बार मतदान का अधिकार रहेगा चाहे वो कितनी ही बार संस्था का सदस्य बना हो।
अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ से न्यूनतम 10वीं पास या इसके समतुल्य होना चाहिये, जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रपत्र के साथ मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति चुनाव अधिकारी द्वारा जांच के बाद लौटा दी जायेगी। अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भारत वर्ष के किसी न्यायालय द्वारा आरोपित एवं सजायाफ्ता नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर संस्था का किसी प्रकार की बकाया राशी न होने का प्रमाण पत्र संस्था के कोषाध्यक्ष से प्राप्त कर मूल प्रमाण पर नामांकन प्रपत्र के साथ लगाना होगा प्रत्याशी को फोटो युक्त पहचान पत्र की फोटो कॉपी नामांकन प्रपत्र के साथ लगानी होगी तथा मूल फोटो पहचान पत्र चुनाव अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को आयु प्रमाण पत्र की फोटो-प्रति के साथ मूल प्रति नामांकन प्रपत्र के साथ लगानी अनिवार्य होगी। मूल प्रति चुनाव
अधिकारी द्वारा जांच के बाद लौटा दी जायेगी।प्रत्याशी, दो प्रस्तावक, दो अनुमोदक को संस्था की सदस्य संख्या प्रपत्र पर अंकित करना आवश्यक होगा। चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात् नये बनने वाले संस्था के सदस्यों को इस चुनाव की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।चुनाव अधिसूचना प्रसारित होने के पश्चात् कार्तिक मेले की व्यवस्था से सम्बन्धित तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों एवं आवश्यक कार्यों के अलावा कार्यकारिणी किसी प्रकार का नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकेगी।