जानलेवा हमले के मामलें में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास

जानलेवा हमले के मामलें में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास

जानलेवा हमले के मामलें में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास

सोजत. अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने अभियुक्त सौरव बेरवा ने गोविंद माली पर जानलेवा हमला करने के मामलें में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं साठ हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने की।

अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश का फैसला

 साठ हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दंडित 


 यह हैं मामला -* छह वर्ष पूर्व प्रार्थी गोविन्द माली निवासी सोजतरोड ने जेर इलाज बयान दिये कि मैैं पढ़ाई करता हुं। घटना के दिन करीब साड़े तीन बजे कोचिंग करके सोजत सिटी से सोजतरोड बस से आकर घर जा रहा था। तब सौरव उर्फ सोनु बेरवा आया और मेरे पास आकर मेरा पीछा करने लगा और मुझे रास्ते जाते हुए को रोककर कहा कि तूने कल मेरी शिकायत घर पर कैसे की और देख लेने की धमकिया दी। मेरे मोहले से आए लडके ने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया मै ज्यो ही मोटरसाईकिल पर बैठा। इतने में सौरव ने मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से धडाधड मारना शुरू कर दिया और चाकू मारकर भाग गया। इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना सोजतरोड में मुकदमा धारा 341, 307 आईपीसी मे दर्जकर बाद अनुशंधान अभियुक्त सौरव उर्फ सोनु वगेरा के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पंद्रह गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए तथा पच्चीस दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराए। अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 द.प्र.सं के अंतर्गत लिए गए। इन सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त सौरव उर्फ सेानु पुत्र जेठमल जाति बेरवा निवासी सोजतरोड को जघन्य अपराध कारित करने का दोषी ठहराते हुए उसे धारा 307 भादस के आरोप में दोषसिद्ध घोषित कर दस वर्ष के कारावास एवं धारा ३४१ में दोषसिद्ध करते हुए एक माह के कठोर कारावास एवं साठ हजार रूपयें के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमे से पचास हजार रूपयें आहत गोविंद माली को बतोर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने की।