घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध - जिला कलक्टर एलएन मंत्री’

घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध - जिला कलक्टर एलएन मंत्री’

जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने दी मीडीया को जानकारी’

’घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध - जिला कलक्टर एलएन मंत्री’

पाली 12 मार्च। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने आज गुरूवार को जिले के समस्त मीडियों कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जिले में वर्तमान में तीन गैस कम्पनियों (इण्डेन एचपीसीएल बीपीसीएल) के अधीन कुल 37 एजेन्सीज कार्य कर रही हैं।

’घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता’

जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। आम उपभोक्ता पेनिक बुकिंग न करे तथा घरेलू गैस का अनावश्यक भण्डारण न करे। साथ ही गैस के उपयोग में मितव्यतता बरते तथा वैकल्पिक ईंधन साधानों यथा सोलर कुकर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा इत्यादि का उपयोग करे। आमजन किसी भी प्रकार की नकारात्मक अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। वर्तमान में घरेलू गैस का कुल स्टॉक 12 हजार 182 हैं और मांग की आपूर्ति में अभी कोई समस्या नहीं हैं परन्तु लोगों द्वारा वर्तम.ान परिस्थितियों के मध्यनजर अतिरिक्त बुकिंग व संग्रह किया जा रहा हैं जिसे समझाईश कर जागरूक किया जा रहा हैं। ऑयल कम्पनियों द्वारा आवश्यक कदम उठाते हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति 25 दिवस के अन्तराल पर किये जाने एवं उक्त आपूर्ति उपभोक्ताओं के घरों पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि साथ ही उक्त आपूर्ति आधार जनित ओटीपी एवं Digital Booking and Delivery Authentification through code (DAC) द्वारा ही की जा रही है। जिले में वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का आज का स्टॉक 250 हैं। उक्त स्टॉक में से शैक्षणिक संस्थाओं/अस्पतालों/चौरिटेबल ट्रस्ट को ऑन डिमाण्ड सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही हैं।

’कमेटी का गठन’

लेकिन होटल रेस्टोरेन्ट कैटर्स फैक्ट्री इत्यादि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों हेतु व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति करने बाबत निर्णय लेने के लिये तीनों ऑयल कम्पनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक कमेटी का गठन किया गया है जो प्राप्त अभ्यावेदनों के औचित्य की समीक्षा कर एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में निर्णय करेगी।

’जिला सतर्कता दल का गठन’

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार जिला सतर्कता दल का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा अवैध रिफलिंग अवैध भण्डारण, उच्च दामों पर विक्रय कालाबाजारी इत्यादि के संबंध में क्षैत्र में सतत निगरानी की जा रही है तथा अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 की सुसंगत धाराओं व नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही यह दल जिले में गैस एजेन्सियों का भौ.तिक निरीक्षण कर गैस आपूर्ति पर सतत निगरानी रखेगी। जिला स्तर पर घरेलू/व्यावसायिक सिलेण्डरों की नियमित आपूर्ति एवं स्टॉक की समीक्षा बाबत जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी है। जिले में मोटर वाहन के लिये सीएनजी पैट्रोल व डीजल का पर्याप्त स्टॉक हैं।

’हैल्पलाईन नम्बर व कन्ट्रोल रूम नंबर जारी’

उपभोक्ता एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में 181 112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हैल्पलाईन नम्बर 14435 तथा जिला रसद कार्यालय पाली के कन्ट्रोल रूम 02932-251007 पर शिकायत कर सकते है

-----------------