अवैध स्मेक रखने के आरोपी को 1 साल की सजा*

*अवैध स्मेक रखने के आरोपी को 1 साल की सजा*

     जोधपुर /एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ (स्मेक) बरामदगी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी भंवरलाल पुत्र हीराराम निवासी काकेलाव पुलिस थाना डांगियावास जोधपुर को 1 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न कराने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दण्डादेश पारित किया।

     राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहर लाल पालीवाल (न्यायालय एनडीपीएस मामलात) जोधपुर ने बताया कि दिनांक 24/01/2013 पुलिस थाना डांगियावास के तत्कालीन थानाधिकारी सत्यनारायण द्वारा मयजाब्ता गस्त के दौरान तलाशी में अभियुक्त के पेंट की जेब में प्लास्टिक की थेली मे रखी दो अखबार की पुडियो मे अवैध स्मेक बरामद की । जिसे कब्जा पुलिस लिया जाकर वजन करने पर 8 ग्राम हुआ बाद बरामदगी संबंधी कार्रवाई मौके पर कर बरामद माल को माल खाना लाकर जमा करवाया व रिपोर्ट दर्ज की गई। दोराने अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

      विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर मनोहर लाल पालीवाल ने बहस के दौरान न्यायालय से अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने मादक पदार्थ के अपराध के गंभीर प्रकृति के होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव होने से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की। जिस पर विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल गवाहों दस्तावेजी साक्ष और आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त भंवरलाल को अवैध मादक पदार्थ कब्जे में रखने का दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।