लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण

लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान’

पाली 11 नवम्बर। वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की शिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है। ऐसे विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान ‘‘न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान’’ प्रारम्भ किया जा रहा है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने बताया कि यह अभियान तीन माह 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित किया जाएगा। यदि कोई सरकारी उपक्रम या जनोपयोगी सेवा अपनी कर्तव्य पालना में असफल रहता है तो स्थायी लोक अदालत आम आदमी के लिए न्याय का सरल एवं सस्ता उपाय है। इस अभियान के तहत जनोपयागी सेवाएं जैसे बिजली पानीपरिवहन बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय स्वास्थ्य सेवाएं शैक्षिक/शैक्षणिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा आदि से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क होगी। इस अभियान के तहत विहित प्रारूप अथवा सरल हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र रालसा के समर्पित मोबाईल नंबर 9119365734 पर सीधे व्हाट्सएप पर प्रेषित किए जा सकेंगे। उक्त शिकायत के संबंध में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पीएलवी शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत में निःशुल्क पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसील/पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा।