बलात्कारी की जमानत खारिज़, धर्म बेटी बनाने वाली महिला के बेटे ने किया बलात्कार
बलात्कारी की जमानत खारिज़, धर्म बेटी बनाने वाली महिला के बेटे ने किया बलात्कार
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रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल समद राही
जोधपुर।
महिला उत्पीड़न प्रकरण न्यायालय के न्यायाधीश श्री यशवंत भारद्वाज ने बलात्कार के आरोपी मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद बशीर निवासी भेरवा भाकर कबीर नगर जोधपुर में रहने वाले की जमानत खारिज़ करने का आदेश प्रदान किया
पीड़िता के अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा वह जहीर अब्बास ने न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए न्यायालय को बताया कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली महिला नूरजहां ने उसे धर्म बेटी बना रखा था तब से पीड़िता का नूरजहाँ के घर आना जाना था जहां नूरजहां के लड़के मोहसिन ने मौका पाकर एक दिन रात्रि के समय पीड़िता के हाथ पैर चुन्नी से बांधकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया जब वह मात्र 14 वर्ष की थी और उसे डराया धमकाया की यदि यह बात पीड़िता ने किसी को बताई तो उसको और उसकी मां को जान से मार देगा और पड़िता पर एसिड डालकर उसका चेहरा खराब कर देगा और इस चीज का फायदा उठाकर निरंतर पीड़िता का यौन शोषण करने लगा और डरा धमका कर रखने लगा और पीड़िता के नग्न फोटो और वीडियो बना लिए और नग्न फोटो और वीडियो को दिखाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा और पीड़िता का निरंतर यौन शोषण करता रहा पर पीड़िता की कही पर सगाई होती तो उसको तुड़वा देता और रिश्तेदारों में पीड़िता के नग्न फोटो और वीडियो आरोपी मोहसिन वह उसकी मां नूरजहां दिखा कर ब्लैकमेल करते और बदनाम करते इस प्रकार मुलजिम पर गंभीर प्रकृति के आरोप तथा पीड़िता को कई बार चाकू दिखाकर भी योंन शोषण किया जबकि आरोपी की ओर से यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है तथा न्यायालय में चालान पेश हो चुका है और आरोपी लगभग 80 दिन से ज्यादा जेल में है व उसे झूठा फसाया गया है यौन शोषण केगंभीर आरोपो को देखते हुए तथा पीड़िता के अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा और जहीर अब्बास के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय लिखा गंभीर प्रकार के आरोप है महिलाओं के प्रति अपराधों की अभिवृद्धि को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी मौसम की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश प्रदान किया