कोर्ट दिए सड़क निर्माण के आदेश     

कोर्ट दिए सड़क निर्माण के आदेश     

कोर्ट दिए सड़क निर्माण के आदेश                             भोपालगढ़/ जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी करना प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकता हैं

भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर एसडीएम भोपालगढ़ तहसीलदार भोपालगढ़ और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनाई गई, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

सिविल न्यायाधीश ने स्थायी लोक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसले की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।