आगामी त्योहारों के दौरान जिले में लागू रहेगी धारा 163
आगामी त्योहारों के दौरान जिले में लागू रहेगी धारा 163
पाली, 17 अक्टूबर। आगामी धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्मीनारायण मंत्री ने आदेश जारी कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दीपावली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों से पाली जिले में एल.पी.जी. गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसिन डिपोज, पेट्रोल के भण्डार, आगजनी एवं अन्य दुर्घटनाओं की पूर्ण संभावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाए। उन्होंने धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि दीपावली के अवसर पर पाली जिले में आतिशबाजी सांय 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही की जायेगी एवं रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात प्रातः 6.00 बजे तक पटाखें नहीं छोड़े जायेंगे व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जावेगी।
आदेश में पाली जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधित एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारण कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड एवं उन राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि शांति एवं कानून व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखें जायेगें। पाली जिले में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साध कर पटाखा/आतिशबाजी नहीं छोड़ेगा ना ही किसी व्यक्ति एवं न हीं किसी पशु-पक्षी पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर छोड़ेगा। अग्निवाहक पदार्थों यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखें, सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य संवेदनशील स्थानों के 100 मीटर की परिधी में नहीं किया जायेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जारी करने की तिथि को रात्रि 12 बजे से लागू होकर 25 अक्टूबर 2025 तक सायं 6ः00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
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