जोधपुर उच्च न्यायालय से पुनः राहत, नई FIR पर भी लगी रोक**

जोधपुर उच्च न्यायालय से पुनः राहत, नई FIR पर भी लगी रोक**

**जोधपुर उच्च न्यायालय से पुनः राहत, नई FIR पर भी लगी रोक**

जोधपुर, 10 अप्रैल 2026: जोधपुर उच्च न्यायालय ने एक निराधार नई FIR पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार की शिकायतें न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग हैं।

यह मामला ओम आश्रम, जाडन से जुड़े विवादों के संदर्भ में सामने आया है, जिसमें दस्तावेजों के अनुसार कुछ विदेशी नागरिकों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता स्वामी फूल पुरी, जो स्वामी महेश्वरानंद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं संस्थापक ट्रस्टी हैं की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि इन परिस्थितियों के बीच बार-बार FIR दर्ज कराई जा रही है जो प्रथम दृष्टया विवाद को बढ़ाने का प्रयास प्रतीत होता है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लक्षित चौधरी ने अदालत के समक्ष प्रभावी पैरवी करते हुए बताया कि इससे पूर्व दर्ज एक FIR में भी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन (stay) दिया जा चुका है, और वर्तमान FIR भी उसी श्रेणी की निराधार शिकायत है।

न्यायालय ने नई FIR की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले को आगामी सोमवार 13अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। तब तक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत जारी रहेगी।