नगर निगम पाली का कार्यालय जिला न्यायालय के आदेश पर सील, आयुक्त का वाहन कुर्क
नगर निगम पाली का कार्यालय जिला न्यायालय के आदेश पर सील, आयुक्त का वाहन कुर्क
पाली / जिला न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश पर नगर निगम के कार्यालय को सील कर दिया गया, जबकि निगम आयुक्त के वाहन को कुर्क कर न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में की गई।
प्रकरण के अनुसार, परिवादी विनोद तेजी पुत्र गोपाल, नया गांव पाली ने अपने भूखंड संख्या 615 का पट्टा जारी कराने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया था। लंबे समय तक पट्टा जारी नहीं होने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा के माध्यम से जिला न्यायालय पाली में वाद संख्या 45/2022 (विनोद बनाम नगर परिषद पाली) दायर किया।
मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने नगर निगम को एक माह के भीतर परिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई।
आदेश की अवहेलना पर परिवादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा एवं अधिवक्ता ज्योति के माध्यम से न्यायालय में इजराय (Execution Petition) प्रस्तुत कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से नगर निगम कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, एसी तथा आयुक्त के वाहन को कुर्क करने के आदेश जारी किए।
न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया तथा आयुक्त के वाहन को कुर्क कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाहन को फिलहाल न्यायालय की अभिरक्षा में रखा गया है।
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