ईवीएम व वी वी पेट के मशीन के जरिए होगा मतदान 

ईवीएम व वी वी पेट के मशीन के जरिए होगा मतदान 
Photo the bhaswar times (dk@pali)

 ईवीएम व वीवीपेट के मशीन के जरिए होगा मतदान 

जिला कलेक्टर एल एन मंत्री अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ राजेश गोयल व पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने प्रेस वार्ता में  जानकारी  देते हुए बताया कि 28 मार्च को अधिसूचना के साथ ही शुरू होंगे नामांकन 4 अप्रेल तक  नामांकन,5 को जांच व 8 अप्रेल को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होंगी 26 अप्रेल को मतदान व 4 जून होगी मतगणना   

 

पाली /शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।जिले सहित पाली लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव 26 अप्रेल को होगें। जिसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारिया शुरू दी है।ये उदगार जिला निर्वाचन अधिकारी ,एल एन मंत्री ने रविवार को जिला कलक्टर सभागार में पत्रकार वार्ता में कहे।उन्होंने आगे कहा की निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार पाली जिले में 28 मार्च गुरुवार को अधिसूचना जारी होगी व नोमिनेशन करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल गुरुवार ,व नोमिनेशन की जांच 5 अप्रैल शुक्रवार को होगी इसी प्रकार नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल शुक्रवार,व मतदान की तिथि 26 अप्रैल शुक्रवार व मतगणना 4 जून मंगलवार को होगी।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में वर्तमान में 17 लाख 79 हजार 415 मतदाता सूची में नाम है। पुरूष मतदाता 9 लाख 21 हजार 674 महिला मतदाता 8 लाख 57 हजार 705 व थर्ड जेंडर 36 मतदाता शामिल है।जिले में 1724 मतदान केन्द्र बनाए गए है इन केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाए यथा बिजली, पानी, व्हील चैयर आदि की व्यवस्था रहेगी।

मतदान ईवीएम व वीवीपेट के मशीन के जरिए होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में होर्डिंग पोस्टर, बैनर व वेबसाईट पर राजनैताओं के फोटो व प्रचार सामग्री को हटा लिया गया है।तथा निगरानी के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर उन्हें दायित्व सौपे गए है।

चुनाव कार्य के लिए लगभग 10 हजार अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है।

कलेक्टर एल एन मंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया की सी विजल एप के जरिए कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधी शिकायत व समस्या एपडाउन लोड कर लिखित व वीडियो दर्ज करा सकता है।उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1-1आदर्श मतदान केन्द्र व शहरी क्षेत्रों में 8-8 महिला मतदाता बूथ बनाए जायेंगे व महिला मतदाता बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी व 8 - 8 मतदान केंद्र युवाओ के लिये बनाये जाएंगे।उन्होंने कहा कि जिले में चुनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही आग्नेय शस्त्र जमा कराने के भी आदेश जारी कर दिए गए है। उन्होंने कहा कि भाषण, रैली एवं मिटिंग के लिए संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना जरूरी होगा। 

  • इस बार चुनाव में मतदाता पर्ची के साथ फोटो आई डी होना भी जरूरी किया गया है।

  • चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजो में से कोई एक मतदाता को साथ लाना होगा।

  • इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ,चुनाराम जाट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डॉ राजेश गोयल , अतिरिक्त कलेक्टर ,सीलिंग भवानीसिंह , सीईओ ,नंदकिशोर राजोरा, सहित मीडियाकर्मी मौजूद रहे।