हत्या के मामलें में अभियुक्त तेजाराम को आजीवन कारावास

हत्या के मामलें में अभियुक्त तेजाराम को आजीवन कारावास
द भास्वर टाईम्स News Network
अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय का निर्णयप चास हजार रूपये अर्थदंड से दंडित
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सोजत. अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व अभियुक्त तेजाराम द्वारा भुंडाराम सीरवी निवासी ग्राम बासना की हत्या के मामलें में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पेरवी अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने की।
यह है मामला - करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व प्रार्थी मांगीलाल ने लिखित रिपोर्ट पुलिस थाने सेाजत सिटी में पेश की कि घटना के दिन शाम को मृतक भुंडाराम गांव बासना तालाब की सीढिय़ों के बीच में बैठा था। तभी अभियुुक्त तेजाराम आया और वहां पर बीयर की बोतल को फोडक़र हत्या करने के उदेश्य से भुंडाराम के सर पर मारी और बोतल को गर्दन में डाल दिया जिससे भुंडाराम की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सोजत में मुकदमा धारा 302 भादस में दर्जकर बाद अनुसंधान अभियुक्त तेजाराम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सत्रह गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए तथा बतीस दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराए। अभियुक्त के बयान मुलजिम धारा 313 द.प्र.सं के अंतर्गत लिए गए तथा अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश किया गया। सभी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त बासना निवासी तेजाराम पुत्र मोहनलाल को जघन्य अपराध कारित करने का दोषी ठहराते हुए उसे धारा 302 भादस के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर आजीवन कारावास एवं पचास हजार रूपयें के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त छह मास का साधारण कारावास भुगतेगा। राज्य सरकार की ओर से पेरवी अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी ने की।
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