आनंदपाल एनकाउंटर पुलिस पर नहीं चलेगा केस कोर्ट ने सुनाया फैसला

आनंदपाल एनकाउंटर पुलिस पर नहीं चलेगा केस कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुलिस पर नहीं चलेगा केस कोर्ट ने सुनाया फैसला                       जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में फैसला सुनाया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने एसीजेएम सीबीआई केसेज कोर्ट के 24 जुलाई 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एनकाउंटर में शामिल 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था।

इस फैसले से चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट और एनकाउंटर में शामिल अन्य 6 पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। यह एनकाउंटर 24 जून 2017 को हुआ था जिसमें आनंदपाल सिंह मारा गया था। निचली अदालत ने इन पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है।

 पुलिस ने चूरू जिले के मालासर में श्रवण सिंह राजपूत के घर में छिपे आनंदपाल सिंह को मार गिराया था। 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपासिंह का एनकाउंटर हुआ.