बाण्ड़ी नदी में रासायनिक अपशिष्ट जल छोड़ने के मामले में अवैध धुलाई केंद्र को किया ध्वस्त। पुलिस थाना सदर में किया प्रकरण दर्ज।
पाली पुलिस की बांडी नदी में रासायनिक अपशिष्ट जल छोड़ने व सार्वजनिक सम्पति को नुकसान कारित करने के मामले में बड़ी कार्यवाही
बाण्ड़ी नदी में रासायनिक अपशिष्ट जल छोड़ने के मामले में अवैध धुलाई केंद्र को किया ध्वस्त।
पुलिस थाना सदर में किया प्रकरण दर्ज।
जिला पुलिस अधीक्षक पाली श्रीमती मोनिका सेन के निर्देशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो सिविल रिट याचिका संख्या 8/2025 एवं अन्य सिविल अपीलों में 29 मई 2026 को पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय, राजस्थान द्वारा गठित विशेष जांच दल (सीट) लगातार कार्रवाई कर रहा है।
विशेष जांच दल के सदस्य एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली के सुपरविजन में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बांडी नदी में छोड़े जाने की रोकथाम एवं निगरानी के तहत30 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई।
कपुराराम, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, पाली ने पुलिस जाब्ते के साथ गुलाबपुरा, गिरादड़ा क्षेत्र में बांडी नदी के किनारे स्थित खसरा संख्या 19/2 पर अवैध रूप से हौद बनाकर कपड़ों की धुलाई किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाया एवं उच्चाधिकारियों को सूचना दी जिस पर राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाली के अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली, वृताधिकारी वृत पाली ग्रामीण मोके पर पहुँचे। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि आरोपी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से हौद बनाकर बड़े पैमाने पर कपड़ों की धुलाई कर धुलाई का दुषित बाण्डी नदी में डाला जा रहा था।
जांच में सामने आया कि प्रवीण खारोल पुत्र मुनाराम, निवासी सालरिया, थाना रानी, जिला पाली, हाल शिवनगर, पाली ने गुलाबपुरा सरहद बाण्डी नदी खसरा संख्या 19/2 एवं 20 में बांडी नदी के किनारे स्थित कृषि भूमि पर 08 अवैध हौद निर्मित कर पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी फैक्ट्रियों के कपड़ों की धुलाई के लिए उपयोग में लिया। धुलाई के बाद निकलने वाले रासायनिक एवं प्रदूषित पानी को बांडी नदी की सार्वजनिक मेड़ तोड़कर अवैध रूप से खाई बनाकर सीधे नदी में प्रवाहित किया जा रहा था।
मौके पर उपस्थित राजस्व विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अवैध धुलाई केंद्र एवं सभी अवैध हौदों को ध्वस्त कराया गया एवम् मौके पर मौका कार्यवाही की गई।
इस संबंध में हल्का पटवारी गिरादड़ा श्रीमती नेहा सोलंकी की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 223/2026 31 जुलाई 2026 को पुलिस थाना सदर, पाली में धारा 271, 272, 279, 280, 286, 326 (ए), 326 (सी), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 तथा धारा 3, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (पीडीपीपी एक्ट) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाकर प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अवैध धुलाई कार्य के लिए लाए गए कपड़ों से संबंधित फैक्ट्रियों एवं इस अवैध गतिविधि में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत जांच जारी है।