एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एवं स्टॉक की समीक्षा बैठक
एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एवं स्टॉक की समीक्षा बैठक आयोजित’
पाली 24 मार्च। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति एवं स्टॉक की स्थिति के संबंध में जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक जिला रसद अधिकारी तथा जिला नोडल अधिकारी (एलपीजी) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि जिले में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। दिनांक 24 मार्च 2026 को जिले में लगभग 11,600 घरेलू गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है तथा प्रतिदिन 7,000 से 7,500 सिलेंडर प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को बुकिंग एवं FIFO सिस्टम के अनुसार 5 से 7 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सामान्य गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता अब पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिवस के अंतराल के बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चयनित उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 45 दिवस के अंतराल के बाद ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे। सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी आधार जनित ओटीपी एवं Digital Booking and Delivery Authentication Code (DAC) के माध्यम से ही की जाएगी।
जिला कलक्टर के निर्देशन में गठित जांच दल द्वारा जिले की गैस एजेंसियों के गोदामों एवं प्रतिष्ठानों का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पाली शहर सुमेरपुर सांडेराव एवं फालना में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनधारियों को शत-प्रतिशत गैस की आपूर्ति की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। जो भी उपभोक्ता अथवा होटल, रेस्टोरेंट ढाबा आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं वे संबंधित कंपनी आईजीएल (IGL) के कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 7428769761 पर संपर्क कर आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
जिन उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन संबंधित गैस एजेंसी में समर्पित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा किसी प्रकार की बुकिंग या सिलेंडर रिफिल प्राप्त नहीं करने की हिदायत दी गई है। अन्यथा ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिले में एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल डीजल एवं सीएनजी का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन या अफवाहों पर ध्यान न दें।
जिले में अवैध रिफिलिंग अवैध भंडारण अधिक दामों पर विक्रय एवं कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ऐसी गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एलपीजी गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए उपभोक्ता 181 112 उपभोक्ता मामलात विभाग की हेल्पलाइन 14435 तथा जिला रसद कार्यालय पाली के कंट्रोल रूम 02932-251007 पर संपर्क कर सकते हैं।
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