जनहित याचिका दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

जनहित याचिका दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

जनहित याचिका दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान     जोधपुर / राजस्थान में सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. के.माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 6 नवंबर को इस पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया। कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई इस याचिका पर 10 नवंबर को प्रारंभिक सुनवाई होगी। इससे पहले 4 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर स्वप्रेरणा से याचिका दर्ज की हैं।

जस्टिस डा. पुष्पेंद्रसिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की पीठ ने रोड एंड पब्लिक सेफ्टी को लेकर पीआईएल दर्ज की। हाईकोर्ट ने कहा था कि हाल की घटनाओं ने अदालत को सड़क सुरक्षा की तात्कालिकता पर जोर देने के लिए मजबूर किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। पांच वकीलों को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों का सुझाव देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत एक निष्क्रिय दर्शक नहीं रह सकती जब ऐसी टालने योग्य घटनाएं लगातार जीवन के अधिकार को कमजोर करती रहें। राजस्थान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क हादसों में सैकड़ो लोगों की मौत हो चुकी है।हॉल ही में मतोडा के पास सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हुई.